Income Tax Return Filing : हो जाएं सावधान वरना देना पड़ेगा 5000 का जुर्माना, ITR भरने वालों के ल‍िए सरकार का ऐलान

newsasmita
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Income Tax Return Filing : 1 अप्रैल से नया व‍ित्‍त वर्ष शुरू हो गया और टैक्‍सेबल इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल(ITR Filing) करना होता है. इसके ल‍िए सीबीडीटी (CBDT) ने 31 जुलाई 2023 की अंत‍िम त‍िथ‍ि तय की गई है. अभी आयकर का भुगतान या आईटीआर फाइल (ITR File) ओल्‍ड टैक्स रिजीम और न्‍यू टैक्स रिजीम के तहत कर सकते हैं. दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं.


Income Tax Return Penalty After Due Date

मध्यम करदाताओं की तरफ से ITR-1 और ITR-4 भरा जाता है. इस साल आईटीआर दाखिल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई है अगर कोई 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाता तो उसके पास 31 दिसंबर तक का समय है. 31 द‍िसंबर तक आप लेट रिटर्न फाइल के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसमें आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी.


Last Date For Filing Income Tax Return In India

फरवरी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ITR फॉर्म जारी किये थे और नौकरीपेशा लोगों के ल‍िए भी कंपन‍ियों की तरफ से फॉर्म-16 जारी कर द‍िये गए हैं. 31 जुलाई के नजदीक आने पर इनकम टैक्‍स की वेबसाइट पर ट्रैफ‍िक बढ़ जाता है, इस वजह से आप समय से आईटीआर फाइल कर दे। आपको बता दें व्‍यक्‍त‍िगत आयकर दाता, व्यवसायों और कंपन‍ियों के ल‍िए सात प्रकार के ITR फॉर्म हैं.


आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. यदि इसके बाद भी कोई आईटीआर तय तारीख तक नहीं भरता तो इसके बाद फाइलिंग के लिए राशि दोगुनी हो सकती है.




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