एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हो चुका है. बिल को जेपीसी में भेजा जाए या नहीं, इस पर वोटिंग हुई. जिसमें पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े.
संसद
के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन एक राष्ट्र-एक
चुनाव विधेयक लोकसभा (One Nation One
Election Loksabha) में
पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सबसे पहले
एक राष्ट्र-एक चुनाव बिल (One
Nation One Election Bill) के
लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।
एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक (One Nation One Election Bill) बिल पेश करने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया. कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। पक्ष के पक्ष में 220 और विपक्ष के पक्ष में 149 वोट पड़े। अध्यक्ष ने कहा कि जो सदस्य अपना वोट बदलना चाहते हैं वे पर्ची ले लें. इसके बाद हुई गिनती में पक्ष को 269 और विपक्ष को 198 वोट पड़े। कानून मंत्री मेघवाल ने दोबारा बिल पेश किया.