Adani Hindenburg Case : सुप्रीम कोर्ट का सेबी की जांच में दखल से इनकार

Adani Hindenburg Case Supreme Court : अडानी हिंडनबर्ग मामले(Adani Hindenburg Case) में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी(SIT) जांच को खारिज कर दिया है और SEBI से जांच करने को कहा है. हिंडनबर्ग रिपोर्ट(Hindenburg Report) में बाजार नियामक SEBI के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्तियां हैं, जो अडानी समूह(Adani Group) के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़(Chief Justice DY Chandrachud,), जस्टिस जेबी पारदीवाला(Justice JB Pardiwala) और जस्टिस मनोज मिश्रा(Justice Manoj Mishra) की बेंच ने फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट सेबी जांच में दखल नहीं देगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी जांच के लिए सक्षम एजेंसी है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की जांच के लिए सेबी को दो महीने का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेबी सही दिशा में जांच कर रही है. इस मामले में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेबी की रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जो संदेहास्पद हो. कोर्ट ने कहा कि जब तक पर्याप्त सबूत नहीं होंगे, तब तक सेबी की रिपोर्ट नहीं आ सकती. अविश्वास कोर्ट ने कहा कि सेबी इस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सेबी(SEBI) की गतिविधियां संदिग्ध हैं. क्योंकि उनके पास 2014 से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स हैं. हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया. जनवरी 2023 में, अडानी समूह की कंपनियों(Adani Group Companies) पर अमेरिकी शॉर्ट सेल फर्म हिंडनबर्ग(American Short Sale Firm Hindenburg) द्वारा कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इसके बाद हंगामा मच गया. इतना ही नहीं, इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई।

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